पराली जलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस भी सक्रिय गांवों में किसानों के साथ बैठक कर उन्हें पराली न जलाने को स्पष्ट तौर पर कहा
मोहाली 8 नवंबर (गीता)। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को पराली जलाने पर सख्ती से रोक लगाने का निर्देश दिया और कहा कि पराली जलाने की घटना सामने आई तो संबंधित इलाके के पुलिस प्रमुख/ थाना प्रभारी जिम्मेवार होगा, इसके बाद मोहाली पुलिस काफी सक्रिया नजर आई और बैठक भी करना शुरू कर दिया है।
पराली जलाने पर थाना प्रभारी को जिम्मेदार ठहराने के दिए निर्देश पर डीएसपी सिटी 2 हरसिमरन सिंह बल ने आज गांव सनेटा पुलिस चौकी के प्रभारी बलजिंदर सिंह के साथ सनेटा, तंगौरी, गीगे माजरा और आस पास के गांवों के बुजुर्गों और किसानों के साथ बैठक की और उन्हें पराली को आग न लगाने के लिए कहा। इस अवसर पर डीएसपी हरसिमरन सिंह बल ने कहा कि अगर ऐसा कोई मामला सामने आता है तो पुलिस उचित कानूनी कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि पराली जलाने से पर्यावरण को भारी नुकसान होता है और इससे मिट्टी की ऊपरी परत भी जल जाती है, जिससे धरती के मित्र कीट भी नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि पराली प्रबंधन के लिए सरकार सुपर सीडर मुहैया करा रही है, जिसके इस्तेमाल से फसल की पैदावार पर कोई असर नहीं पड़ता है। इस अवसर पर उपस्थित गांव के निवासियों ने डीएसपी को पराली को आग न लगाने का आश्वासन दिया।