75% Quota in Private Jobs: सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली हरियाणा सरकार की याचिका पर केंद्र से मांगा जवाब
75% Quota in Private Jobs: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र को नोटिस जारी कर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार की याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें राज्य के निवासियों को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाले कानून को “असंवैधानिक” घोषित किया गया था।
उच्च न्यायालय का फैसला तर्कहीन
हरियाणा सरकार ने 17 नवंबर, 2023 के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया। हरियाणा सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उच्च न्यायालय का फैसला तर्कहीन था।
रिट याचिकाएं अनुमति देने योग्य 75% Quota in Private Jobs
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था: “हमारा मानना है कि रिट याचिकाएं अनुमति देने योग्य हैं और हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार अधिनियम, 2020 को असंवैधानिक और भाग III का उल्लंघन माना जाता है। तदनुसार, भारत के संविधान को अप्रभावी माना जाता है और यह लागू होने की तारीख से ही अप्रभावी है।”
मजदूरी की पेशकश करने वाली नौकरियां शामिल
एचसी ने 15 जनवरी, 2022 को लागू हुए अधिनियम के खिलाफ कई याचिकाएं स्वीकार की थीं। कानून में अधिकतम सकल मासिक वेतन या ₹30,000 तक की मजदूरी की पेशकश करने वाली नौकरियां शामिल थीं। उच्च न्यायालय ने कहा था, “कानून का अंतर्निहित उद्देश्य, जैसा कि याचिकाकर्ताओं के वकील ने संक्षेप में बताया है, भारत के नागरिकों के लिए एक कृत्रिम अंतर और भेदभाव पैदा करना है।”
निजी नियोक्ता को निर्देश दे
इसमें कहा गया था, ”यह राज्य का काम नहीं है कि वह निजी नियोक्ता को निर्देश दे, जिसे उसे अहस्तक्षेप के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए नियुक्त करना है कि ‘वह जितना कम शासन करेगा, उतना ही बेहतर होगा।”
नागरिकों के खिलाफ नकारात्मक भेदभाव 75% Quota in Private Jobs
एचसी ने कहा था, “यह (राज्य) इस तथ्य के आधार पर व्यक्तियों के खिलाफ भेदभाव नहीं कर सकता है कि वे एक निश्चित राज्य से संबंधित नहीं हैं और देश के अन्य नागरिकों के खिलाफ नकारात्मक भेदभाव रखते हैं।” हरियाणा सरकार की अपील पर फ़रीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन को भी SC नोटिस जारी किया गया था।
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