
हिमाचल जाने वाले सभी टूरिस्ट हो जाए सावधान। हिमाचल सरकार ने सभी यात्रियों को अपने वाहनों में अपनी गाड़ी में डस्टबिन रखना अनिवार्य कर दिया है। प्रदेश सरकार ने साफ कहा है: अगर गाड़ी में कूड़ादान नहीं मिला तो 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा!
हिमाचल टूरिस्ट गाइडलाइन 2025
दरअसल, हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों की संख्या में हाल ही में उछाल आया है। इसके साथ ही सड़कों, घाटियों और पर्यटन स्थलों पर कूड़े के ढेर दिखने लगे हैं। प्लास्टिक की बोतलें, खाने के रैपर और अन्य कूड़ा-कचरा पहाड़ों की खूबसूरती को खराब कर रहा है। इस बढ़ती गंदगी को देखते हुए प्रदेश हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि पर्यटकों को हमेशा कूड़े के थैले या डस्टबिन साथ लेकर यात्रा करनी चाहिए।
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कब से होगा लागु
हाईकोर्ट की सिफारिश के बाद प्रदेश सरकार ने दो प्रमुख नीतियां लागू की हैं। हर निजी कार, टैक्सी, सरकारी एचआरटीसी बस और अन्य सभी सार्वजनिक वाहनों में अब डस्टबिन लगाना अनिवार्य है। इसके अलावा 500 मिली लीटर तक की प्लास्टिक बोतलों पर भी पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। 29 अप्रैल, 2025 से यह नियम पूरे Himachal प्रदेश में लागू हो जाएगा।
कितना पड़ेगा जेब पर भारी ?
- कचरा फेंकने पर जुर्माना: सार्वजनिक जगह पर कचरा फेंकने पर 1,500 रुपये जुर्माना होगा।
- नियम उल्लंघन पर चालान: गाइडलाइंस तोड़ने पर 10,000 रुपये तक का चालान कट सकता है।
- सरकार ने अपना लक्ष्य स्पष्ट रूप से बताया है: “स्वच्छ हिमाचल, सुंदर हिमाचल” बनाना।
- कूड़ेदान अनिवार्य करने से आगंतुकों में स्वच्छता की जिम्मेदारी बढ़ेगी
- हिमाचल की सुंदरता भविष्य के लिए बची रहेगी।
FAQs: हिमाचल यात्रा पर गाड़ी में डस्टबिन अनिवार्य नियम
- Q1. Himachal में सरकार ने गाड़ी में डस्टबिन रखना क्यों किया अनिवार्य ?
हिमाचल प्रदेश में पिछले काफी समय से बढ़ते कचरे और पर्यावरण को बचाने के लिए ये नियम बनाया गया है। - Q2 . क्या सिर्फ टैक्सियों और बसों में ही डस्टबिन रखना जरूरी है?
नहीं, नियम सभी वाहनों पर लागू है — निजी कार, टैक्सी, सरकारी और निजी बसें — सभी में डस्टबिन जरूरी होगा।