Chief Minister communicated विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिखाया सेवा भाव

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सोनीपत, 4 दिसंबर।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हर भारतीय को देशसेवा से जोडऩे के उद्देश्य से शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरियाणा के मुख्यमंत्री  मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम से जोड़ा है। इसी कड़ी में आज जिला सोनीपत में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के लाभ पात्रों के लिए विशेष शिविर आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री ने सेवा भाव का परिचय देते हुए जिले के 3000 नये लाभापात्रों की एक साथ पेंशन स्वीकृत की।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्र सेवा-समाज सेवा व मानव सेवा के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ संकल्प लिया है और उसी भावना पर चलते हुए पिछले 9 वर्षों से लोगों के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे हरियाणा की 2.80 करोड़ जनसंख्या को अपना परिवार मानते हैं और परिवार के मुखिया के नाते उनके हर दुख-तकलीफ को दूर करने का प्रयास करते हैं।

उन्होंने कहा कि पहले बुढ़ापा पेंशन का लाभ लेने के लिए लोगों को दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, फिर भी उनकी पेंशन नहीं बनती थी। यहां तक की 52-55 वर्ष आयु के अपात्र लोग सांठ-गांठ कर इसका लाभ ले जाते थे। लेकिन हमारी सरकार ने इस प्रथा पर रोक लगाने का काम किया है और अब परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जिस दिन व्यक्ति 60 वर्ष का होता है, उसी दिन जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय से कर्मचारी पेंशन के लिए उसकी स्वीकृति लेने जाता है और ओटोमेटिक उनकी पेंशन बन जाती है। उन्होंने बताया कि मई, 2022 से वृद्धावस्था सम्मान भत्ता को पीपीपी से जोड़ा गया और तब से अब तक 1 लाख 82 हजार लोगों की पेंशन ओटो मोड में बनी है।

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पेंशन की राशि 1000 रुपये से बढ़ाकर 2750 रुपये मासिक तक बढ़ाया और अब जनवरी, 2024 से 3 हजार रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। हरियाणा सरकार ने पेंशन की पात्रता में बदलाव कर 2 लाख रुपये की आय सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपये किया है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 60 वर्ष से पहले जो गलत तरीके से पेंशन का लाभ ले गए थे, ऐसे व्यक्तियों से या उनके परिवारों से रिकवरी करने का आदेश विभाग की ओर से जारी किया गया। लेकिन उन्होंने स्वयं इसका संज्ञान लिया और यह आदेश दिए कि पेंशन की आधी राशि के रूप में हर माह रिकवरी की जाए तथा जिन व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है, उनके परिवार से रिकवरी न की जाए।

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