Decision Reserved on Kejriwal’s Arrest-Remand: केजरीवाल की गिरफ्तारी पर फैसला सुरक्षित, अंधेरे में तीर नहीं चलाया- ED
Decision Reserved on Kejriwal’s Arrest-Remand: दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की तरफ से अपनी गिरफ़्तारी को चनोती दी है। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने दोनों पक्षों – आम आदमी पार्टी, उसके नेता केजरीवाल और ई. डी की दलीलें सुनने के बाद के बाद कहा की मैं अपना फैसला सुरक्षित रख रहा हूं। 21 मार्च को ई. डी की तरफ से गिरफ्तार किये गये आप के राष्ट्रीय संयोजक ने अपनी गिरफ्तारी के ‘समय’ सवाल उठाया और कहा कि यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सहित समान अवसर प्रदान करने के लिए संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन है।
जेल में केजरीवाल से मिले टेबल और कुर्सी Decision Reserved on Kejriwal’s Arrest-Remand
दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को तिहाड़ जेल अधिकारियों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उन्हों को किताबें पढ़ने के लिए एक मेज और कुर्सी उपलब्ध कराएं। एक इलेक्ट्रिक केतली भी प्रदान की जानी चाहिए। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने यह निर्देश केजरीवाल के वकील की तरफ से दायर अर्जी अर्जी पर यह दिया।
ई. डी के इरादो पर उठाए सवाल
अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ‘केजरीवाल की गिरफ्तारी का समय ई.डी के इरादों पर सवाल उठाने के लिए काफी है ई. डी के पास कोई सबूत नहीं है जब ई. डी की टीम मुख्यमंत्री के आवास मे पहुंची तो एजेंसी ने पहले उनका बयान लेने की कोशिश नहीं की। दूसरे शब्दों में कहें तो बिना बयान दर्ज किए सीधे गिरफ्तारी कर ली गई।
कि गिरफ्तारी का मकसद अपमानित करना
अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा की इसका उद्देश्य केजरीवाल को परेशान करना और चुनाव से पहले उन्हें अक्षम करना है। क्या केजरीवाल ने पिछले डेढ़ साल में किसी गवाह को प्रभावित करने की कोशिश की है? क्या उन्होंने पूछताछ करने से इनकार कर दिया है? केजरीवाल ने ई. डी प्रत्येक सम्मन का विस्तार से उत्तर दिया गया है। यह कहना भी ग़लत है कि उन्होंने समन का पालन नहीं किया।
अंधेरे में तीर नहीं मारा, हमारे पास सबूत है Decision Reserved on Kejriwal’s Arrest-Remand
इ. डी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजू ने कहा कि हमने अंधेरे में कोई तीर नहीं मारा है,यदि कोई राजनीतिक व्यक्ति चुनाव से पहले हत्या कर दे तो क्या उसे गिरफ्तार नहीं किया जायेगा? पूरे घोटाले में केजरीवाल की केंद्रीय भूमिका है। इसके साथ जुड़ी मनी ट्रेल भी हमारे पास है। इतना ही नहीं, हमारे पास व्हाट्सएप चैट भी है। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों के भी बयान हैं।
पुख्ता सबूत देने के बाद आरोपी करते है गलती स्वीकार
ई. डी उन्होंने केजरीवाल के इस तर्क का भी जवाब दिया कि उनकी और मनीष सिसौदिया की गिरफ्तारी उन्हों आरोपियों के जवाबों के आधारित पर थी, जो सरकारी गवा बन गये है प्रारंभिक बयानों में पार्टी के किसी नेता का नाम शामिल नहीं थे जवाब में, ई. डी ने कहा कि जब आरोपियों के सामने सबुत प्रस्तुत किया जाते है तो वे अपना बयान बदल देते हैं। जब उन्हें ठोस सबूत दिए जाते हैं तो वे कहते हैं कि मैं गलत था।
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