FIR in Case of Death of Farmer: पंजाब पुलिस ने हरियाणा सीमा पर किसान की मौत के मामले में एफआईआर दर्ज

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FIR in Case of Death of Farmer: पुलिस महानिरीक्षक सुखचैन सिंह गिल ने गुरुवार को कहा कि पंजाब पुलिस ने किसान शुभकरण सिंह की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है, जिनकी पिछले हफ्ते पंजाब-हरियाणा सीमा पर विरोध प्रदर्शन के दौरान मौत हो गई थी। उन्होंने कहा कि कानूनी सलाह के बाद जीरो एफआईआर दर्ज की गई और अंतिम संस्कार गुरुवार को किया जाएगा।

करोड़ रुपये के मुआवजे और बहन को नौकरी

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक करोड़ रुपये के मुआवजे और शुभकरण की बहन को परिवार की इच्छा के अनुसार पंजाब पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा, “हम उनके परिवार के साथ खड़े हैं और उनका समर्थन करने के लिए सब कुछ करेंगे।”

हरियाणा पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज

खनौरी बॉर्डर पर किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान उनकी मौत हो गई। किसान नेताओं ने कहा था कि शुभकरण (21) का पोस्टमॉर्टम और दाह संस्कार तब तक नहीं होगा जब तक पंजाब सरकार हरियाणा पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करती।

प्रशासन को पोस्टमॉर्टम नहीं करने देंगे FIR in Case of Death of Farmer

पीड़िता के पिता चरणजीत सिंह ने कहा था कि जब तक पंजाब पुलिस हरियाणा पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज नहीं करती, वे प्रशासन को पोस्टमॉर्टम नहीं करने देंगे। उन्होंने कहा था, ”हमारे लिए पैसा मायने नहीं रखता, न्याय मायने रखता है।”

शुभकरण के सिर में लगी गोली

चरणजीत सिंह ने अपनी शिकायत में कहा कि 21 फरवरी को हरियाणा की ओर से चलाई गई गोली शुभकरण के सिर में लगी, जो उसके ठीक आगे चल रहा था। किसान नेताओं और परिवार की सहमति के बाद बुधवार रात पोस्टमार्टम कराया गया।

मामला दर्ज किया गया FIR in Case of Death of Farmer

आधिकारिक सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि मामला पटियाला जिले के पाट्रान पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 और 114 के तहत दर्ज किया गया था।

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