Gurdas Maan Case: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने रद्दीकरण रिपोर्ट स्वीकार करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका खारिज की
Gurdas Maan Case: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाबी गायक गुरदास मान के खिलाफ दर्ज मामले में पुलिस द्वारा दायर रद्दीकरण रिपोर्ट को स्वीकार करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग वाली आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया है। उन पर सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया था।
न्यायमूर्ति संदीप मौदगिल की पीठ ने गुरुवार को याचिका खारिज कर दी। उच्च न्यायालय द्वारा विस्तृत आदेश जारी किया जाना बाकी है।
धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई Gurdas Maan Case
यह मामला अगस्त 2021 की एक प्राथमिकी (एफआईआर) से संबंधित है, जिसमें पंजाब के सिख यूथ पावर के सदस्य परमजीत सिंह अकाली ने आरोप लगाया था कि मान ने डेरा बाबा मुराद शाह जी ट्रस्ट के परिसर में साईं मुराद शाह जी के उर्स में प्रदर्शन करते हुए एक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई। इसके बाद मान पर मामला दर्ज किया गया।
डेरा मुखी की ओर इशारा किया
हरजिंदर सिंह उर्फ जिंदा और अन्य ने नकोदर में उप-विभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा 22 फरवरी, 2024 को पारित आदेश के खिलाफ आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की थी, जिसके तहत विरोध याचिका को खारिज कर दिया गया था और जांच के बाद पुलिस द्वारा दायर रद्दीकरण रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया था। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि मान ने अपने प्रदर्शन के दौरान डेरा मुखी की ओर इशारा किया था, जबकि गुरबानी में सतगुरु शब्द का इस्तेमाल एक पवित्र भगवान को संदर्भित करने के लिए किया जाता है।
Gurdas Maan Case
याचिकाकर्ता ने दावा किया कि डेरा मुखी को सतगुरु के रूप में संदर्भित करने से सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंची है। यह भी तर्क दिया गया कि ट्रायल कोर्ट ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया था कि मान ने अपने फेसबुक पेज पर एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें उन्होंने अपने कृत्य के बारे में बताया और माफी मांगी थी। याचिकाकर्ता ने कहा कि वीडियो ट्रायल कोर्ट के पास था, लेकिन उसके सामने उपलब्ध सामग्री और ठोस सबूतों पर गौर किए बिना, रद्दीकरण रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया।
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