Holyday :5 फरवरी को हरियाणा में रहेगी छुट्टी , जाने क्यों ?
Holyday : हरियाणा सरकार ने 5 फरवरी 2025 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। यह अवकाश दिल्ली विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए घोषित किया गया है। इस दिन हरियाणा के सभी सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, बोर्डों और निगमों में सवेतन Holyday रहेगा।
Holyday क्यों ?
सरकारी सूत्रों के अनुसार, यह अवकाश परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 25 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-बी के तहत दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य उन कर्मचारियों को वोट देने का अवसर देना है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली के पंजीकृत मतदाता हैं।
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निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी छुट्टी
निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी Holyday मिलेगा । केवल सरकारी कर्मचारी ही नहीं, बल्कि हरियाणा के कारखानों, दुकानों और निजी प्रतिष्ठानों में काम करने वाले वे कर्मचारी जो दिल्ली के पंजीकृत मतदाता हैं, उन्हें भी सवेतन अवकाश का अधिकार मिलेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि नियोक्ता इन कर्मचारियों के वेतन में कोई कटौती नहीं कर सकते हैं।
5 फरवरी को होंगे मतदान
दिल्ली विधानसभा चुनाव के तहत 70 सीटों के लिए पांच फरवरी को मतदान होगा, जबकि चुनाव नतीजे आठ फरवरी को घोषित किए जाएंगे। दिल्ली में बाजार भी बंद रहेंगे। दिल्ली में मतदान के दिन सभी 700 से अधिक बाजार बंद रहेंगे। चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) ने इस संबंध में एक नोटिस जारी किया है।
व्यापार मंडल करेगा चुनाव आयोग के निर्देशों की पालना
व्यापार मंडल ने कहा कि व्यापारियों को चुनाव आयोग और श्रम विभाग के निर्देशों का पालन करना चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अगर मतदान के दिन कोई दुकान या फैक्ट्री खुली है, तो वहां काम करने वाले सभी कर्मचारियों को मतदान के लिए सवेतन छुट्टी दी जानी चाहिए। हालांकि, कुछ दुकानदार अपने मतदान के बाद शाम को दुकानें खोल सकते हैं, लेकिन उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि कर्मचारियों को मतदान का पूरा मौका मिले।न ही उनके वेतन में कोई कटौती की जाएगी