Karnal ACB: कानूनगो जसबीर सिंह को 5 साल की सजा, अदालत का फैसला

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पंचकूला,  – भ्रष्टाचार के खिलाफ जींद माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने सख्त कार्रवाई की है। भ्रष्टाचार के खिलाफ मामले में कानूनगो जसबीर सिंह को 5 साल की सजा और 30,000 रुपये जुर्माना लगाया है। यह फैसला Karnal ACB की प्रभावी जांच के बाद आया, जिसमें आरोपी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था।

शिकायत और गिरफ्तारी: Karnal ACB की प्रभावी कार्रवाई

गांव गतौली, जिला जींद के निवासी हरिओम ने 2 जून 2022 को Karnal ACB को शिकायत दी थी कि उसकी कृषि भूमि की सरहदबंदी (बँटवारा) करने के एवज में कानूनगो जसबीर सिंह ने 5,000 रुपये रिश्वत मांगी थी।

Karnal ACB की करनाल टीम ने उसी दिन जसबीर सिंह को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ मुकदमा नंबर 10, धारा 7 भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 के तहत थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करनाल में मामला दर्ज किया गया।

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चार्जशीट और कोर्ट में मामला

पूरी जांच के बाद, 28 जुलाई 2022 को ACB ने आरोपी के खिलाफ धारा 7, 13(1)बी सहपठित 13(2) भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 के तहत चार्जशीट अदालत में दाखिल की।

कोर्ट का फैसला: भ्रष्टाचार पर सख्त रुख

28 जनवरी 2025 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जींद ने भ्रष्टाचार के इस गंभीर मामले में कानूनगो जसबीर सिंह को कड़ी सजा सुनाई:
✔ धारा 7 भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 – 4 साल की सजा और 10,000 रुपये का जुर्माना।
✔ धारा 13(1)बी सहपठित 13(2) भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 – 5 साल की सजा और 20,000 रुपये का जुर्माना।

भ्रष्टाचार के खिलाफ Karnal ACB की सख्ती

हरियाणा में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो लगातार सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार के मामलों पर कड़ी नजर रख रहा है। 2023 में  ACB ने 50 से अधिक रिश्वतखोरी के मामलों में कार्रवाई की . हरियाणा सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति अपनाई है, जिससे सरकारी अफसरों पर सख्त कार्रवाई हो रही है।

जनता को क्या संदेश मिलता है?

कोर्ट के इस फैसले से स्पष्ट है कि सरकारी पदों का दुरुपयोग करने वालों को कानून से बचने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा।
अगर कोई भी सरकारी अधिकारी रिश्वत मांगता है, तो तुरंत   भ्रष्टाचार निरोधक हेल्पलाइन पर शिकायत करें।

 

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