Notice Given to Remove Video of Chief Minister Arvind Kejriwal: सुनीता को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का वीडियो पोस्ट करना पड़ा भारी, दिल्ली उच्च न्यायालय ने नोटिस भेजकर दिया ये निर्देश

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Notice Given to Remove Video of Chief Minister Arvind Kejriwal: दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से अपने पति द्वारा दिल्ली की एक अदालत को संबोधित करते हुए वीडियो रिकॉर्डिंग हटाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने सोशल मीडिया कंपनियों को वीडियो से जुड़े पोस्ट हटाने का भी आदेश दिया है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों का उल्लंघन Notice Given to Remove Video of Chief Minister Arvind Kejriwal

उच्च न्यायालय ने अधिवक्ता वैभव सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका में सभी पक्षों को नोटिस भी जारी किया है, जिसमें 28 मार्च को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की पेशी के दौरान न्यायालय के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों का उल्लंघन करने के लिए कार्रवाई की मांग की गई है। सुनीता केजरीवाल उन पांच व्यक्तियों में से एक हैं, जिन्हें सोशल मीडिया पोस्ट हटाने के लिए कहा गया है। अदालत ने मामले को 9 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

सुनीता केजरीवाल ने विजुअल्स को रीट्वीट किया

दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी के बाद दूसरी बार अदालत में पेश किए जाने के बाद अरविंद केजरीवाल ने 28 मार्च को विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) कावेरी बावेजा को व्यक्तिगत रूप से संबोधित किया था। संबोधन की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सुनीता केजरीवाल ने विजुअल्स को रीट्वीट किया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक्स, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम से कहा कि जब भी उनके संज्ञान में यह बात आए, वे इसी तरह की सामग्री वाले वीडियो हटा लें।

आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार

न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा और अमित शर्मा की खंडपीठ ने दिल्ली के वकील वैभव सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया। 21 मार्च को, अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया था, क्योंकि उन्होंने एजेंसी द्वारा भेजे गए नौ समन को नजरअंदाज कर दिया था। बाद में दिल्ली उच्च न्यायालय ने एजेंसी की कार्रवाई को बरकरार रखा। बाद में अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया।

सुनीता केजरीवाल ने लोकसभा चुनावों में प्रचार किया Notice Given to Remove Video of Chief Minister Arvind Kejriwal

मई में, सर्वोच्च न्यायालय ने केजरीवाल को 21 दिनों के लिए अंतरिम जमानत दी, ताकि वे लोकसभा चुनावों के दौरान अपनी आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार कर सकें। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार 2 जून को तिहाड़ जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। पूर्व नौकरशाह सुनीता केजरीवाल ने लोकसभा चुनावों में आप के लिए बड़े पैमाने पर प्रचार किया था। हालाँकि, पार्टी राष्ट्रीय राजधानी में एक भी सीट नहीं जीत सकी।

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