
हरियाणा सरकार नया आदेश लेकर आइए है। इस आदेश अनुसार हरियाणा में अब ऑफलाइन बनाए गए प्रमाण पत्र किसी भी सरकारी काम के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा सकेंगे। सरकार ने साफ कर दिया है कि जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र सभी कागजात अब केवल ऑनलाइन ही मान्य होंगे।
हरियाणा सरकार नया आदेश क्या है ?
पहले लोग सरकारी दफ्तरों से हाथ से लिखे या हाथ से बनाए गए प्रमाण पत्र प्राप्त करते थे। लेकिन अब इस तरीके को आधिकारिक तौर पर खत्म कर दिया गया है। हरियाणा सरकार का दावा है कि सभी प्रमाण पत्र डिजिटल पोर्टल पर उपलब्ध हैं।
जब भी कोई व्यक्ति जन्म, मृत्यु, जाति या निवास प्रमाण पत्र बनवाएगा या कहीं जमा करेगा, तो उसे ऑनलाइन माध्यम से क्यूआर कोड वाला डिजिटल प्रमाण पत्र देना होगा।
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फर्जी प्रमाण पत्र रोकथाम
- सरकार का मानना है कि इससे सिस्टम पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त होगा।
- क्यूआर कोड स्कैन से डिजिटल प्रमाणपत्र की सत्यता तुरंत चेक हो सकेगी।
- सरकारी प्रक्रियाओं में कमी आएगी और फर्जी कागजातों पर काबू पाया जाएगा।
ई-सेवा पोर्टल से करे आवेदन
अगर आपके पास अभी भी ऑफलाइन प्रमाण पत्र है, तो आपको जल्द से जल्द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से नया डिजिटल प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए। आप हरियाणा सरकार के ई-सेवा पोर्टल या संबंधित सरकारी वेबसाइटों पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
FAQs: हरियाणा में ऑफ़लाइन प्रमाणपत्र का महत्व
प्रश्न 1: कौन से प्रमाणपत्र मान्य होंगे?
उत्तर: केवल क्यूआर कोड वाले ऑनलाइन डिजिटल प्रमाणपत्र मान्य होंगे।
प्रश्न 2: क्या पुराने ऑफ़लाइन प्रमाणपत्र अब मान्य नहीं होंगे?
उत्तर: हां, पुराने ऑफ़लाइन प्रमाणपत्र अब किसी भी आवेदन में मान्य नहीं होंगे।
प्रश्न 3: नया डिजिटल प्रमाणपत्र कैसे प्राप्त करें?
उत्तर: हरियाणा सरकार के ई-सेवा पोर्टल या विभागीय वेबसाइट से डिजिटल प्रमाणपत्र प्राप्त करें।
प्रश्न 4: प्रमाणपत्र पर क्यूआर कोड क्यों जरूरी है?
उत्तर: क्यूआर कोड से प्रमाणपत्र का सत्यापन तुरंत हो सकता है, जिससे धोखाधड़ी रोकी जा सकती है।
प्रश्न 5: ऑफ़लाइन प्रमाणपत्र वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए?
उत्तर: ऑनलाइन आवेदन करके क्यूआर कोड वाला नया प्रमाणपत्र प्राप्त करें।